
दंगे का वीडियो वायरल
जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त दो व्यक्तियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक इंदौर (ग्रामीण) के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने सोहेल पिता साहिद कुरैशी, निवासी बतख मोहल्ला महू, जिला-इन्दौर और एजाज पिता मोहम्मद रफीक खान निवासी बंडा बस्ती, हाल निवास कंचन विहार खान कालोनी महू जिला इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किये हैं।ल्लेखनीय है कि भारत और न्यूजीलैंड के मध्य चेंपियंस ट्रॉफी फाईनल भारत के जीतने के बाद महू में आमजन द्वारा भारतीय टीम की जीत की खुशी में मोटर साईकिल पर तिरंगा लेकर विजय जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बच्चे व युवा लोग सभी साथ में सम्मिलित थे, तब अनावेदकों द्वारा मोती महल चौराहे पर एक मत होकर अपने साथियों के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने की नियत से ईंट पत्थर आदि से जुलूस पर रूकावट करने हेतु पथराव किया गया। जिससे लोगों को चोट पहुंची और साम्प्रदायिक सौहार्द को तहस नहस किया गया। चेंपियंस ट्रॉफी फाईनल जीतने पर निकल रहे जुलूस पर अनावेदकों द्वारा आमजनों को गालियां देते हुये षड्यंत्र पूर्वक एक मत होकर ईंट पत्थर से पथराव किया गया एवं साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया।
दोनों ही आरोपी अपराध जगत में सक्रिय है। इनके विरूद्ध आम जनों को अश्लील गालियां देने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, तोडफोड कर नुकसान पहुंचाने, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा कर दंगे करने, लोक व्यवस्था भंग करने जैसे विभिन्न आपराधिक मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अनावेदकों के कृत्यों से क्षेत्र की लोक व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना होने तथा जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये इनके विरूद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।