आबकारी की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही
इंदौर l कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी इंदौर श्री इलैयाराजा टी एवम श्रीमान सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर श्री मनीष खरे के निर्देशानुसार ,कंट्रोलर श्री राजीव मुद्गल,सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी के वर्मा के मार्गदर्शन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संजय गांधी नगर थाना भवरकुआ निवासी कपिल सिलावट पुत्र संतोष सिलावट के मकान की विधिवत तलाशी में 295 पाव देशी मदिरा बरामद किया गया।आरोपी के पास मदिरा संग्रहण एवम् विक्रय का वैध लाइसेंस नहीं था।अतः बरामद मदिरा को कब्जे आबकारी लिया गया।मौके पर जब्ती की कार्यवाही की गई।आरोपीआदतन अपराधी होने से पुनः अपराध कारित करने से निवारित करने तथा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 34(2) एवं धारा 45 के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जप्त मदिरा की कीमत 25425/- है।
कार्यवाही वृत छावनी के उप निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी
एवम बी डी अहिरवार द्वारा की गई। आरक्षक भगवान दास बिरला , उस्मान बैग, इंदु ठाकुर का सराहनीय योगदान रहाअवैध मदिरा के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।